छत्तीसगढ़

नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक निलंबित

कोंडागांव।  कलेक्टर कुणाल दुदावत की अनुशंसा पर लोक शिक्षण संचालक द्वारा नाबालिग छात्रा से भवन निर्माण का कार्य कराने वाले शिक्षक विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया है। मूलतः शासकीय हाईस्कूल पल्ली में  व्याख्याता (एल.एबी.) तथा वर्तमान में प्राचार्य के प्रभार पर पदस्थ विनोद शार्दुल को निलंबित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार शार्दुल द्वारा 07 जुलाई को कक्षा दसवीं में अध्ययनरत छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी एवं कु. इस्ती नेताम को अपनी मोटरसायकल से ग्राम सितली से कोण्डागांव निर्माणधीन भवन में कार्य करने के लिए लाया गया। निर्माणधीन भवन के ऊपर से गिरने के कारण छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। संस्था प्रमुख होने के नाते शाला के छात्र-छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी श्री शार्दुल की है, पर उन्होंने शाला की नाबालिग छात्राओं से जोखिम भरा कार्य कराया, जिसके कारण छात्रा कु. लखेश्वरी मानिकपुरी की मृत्यु हो गई। श्री शार्दुल द्वारा उक्त घटना की लिखित अथवा मौखिक सूचना अपने उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी गई ।

विनोद कुमार शार्दुल के इस कृत्य को बालक और कुमार श्रम (प्रतिशेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के धारा-3,। की उपधारा पप एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत पाते हुुए कलेक्टर श्री दुदावत द्वारा श्री शार्दुल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा पर यह कार्यवाही की गई। इसके साथ ही विनोद कुमार शार्दुल के विरुद्ध इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है।

छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार शार्दुल, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.एबी.), शासकीय हाईस्कूल, पल्ली, विकासखण्ड व जिला कोण्डागांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोण्डागांव निर्धारित किया गया है।

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