कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले के समस्त ग्रामों में 22 जुलाई से 26 जुलाई 2024 तक विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उक्त तिथि को आयोजित होने वाले ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व संबंधित पंचायत के पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।

उक्त शिविर में वन अधिकार मान्यता पत्र के पात्र आवेदनो का ग्राम सभा में अनुमोदन, जाति प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों का ग्राम सभा में अनुमोदन, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं से संबंधित कार्यों की स्वीकृति, अनसूचित क्षेत्रों/ग्रामों वाले निवेश क्षेत्रों की विकास योजनाओं के संबंध में ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कराना सहित अन्य निर्धारित एजेण्डाओं पर चर्चा की जाएगी।

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