श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 26 को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन विक्रय प्रतिबंधित
रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस और मटन विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने इस आदेश को जारी करते हुए सूचित किया है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें इस दिन बंद रहेंगी। यदि किसी भी दुकान में मांस या मटन विक्रय करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री जप्त कर ली जाएगी और विक्रेता के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे और सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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