छत्तीसगढ़

कार्यस्थल पर अशोभनीय व्यवहार, प्राचार्य निलंबित

अम्बिकापुर। सरगुजा संभागायुक्त द्वारा जशपुर जिले के विकासखंड मनोरा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालीन प्राचार्य एवं शासकीय हाई स्कूल गेड़ई के वर्तमान प्राचार्य आरबी निराला को कार्यस्थल पर अशोभनीय व्यवहार के कारण निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालीन प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा और वर्तमान में प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल गेड़ई के प्राचार्य आरबी निराला के विरूद्ध स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किये जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी(रा.), जशपुर से करायी गयी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जशपुर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार प्राचार्य निराला द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है। जिसके मद्देनजर सरगुजा संभागायुक्त द्वारा उक्त प्राचार्य को इस कृत्य हेतु निलंबित कर दिया गया है। उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के सर्वथा विपरीत है, इसलिए छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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