August 30, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
शिक्षा में मेंटरशिप सामाजिक न्याय और समान अवसर का मजबूत आधार: ओपी चौधरीराजस्व प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकृत करें अधिकारी: टंक राम वर्मासड़क दुर्घटना में घायल होने पर डेढ़ लाख का मुफ्त इलाजनगर सैनिक भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम जारीराष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जांजगीर के हॉकी मैदान से हाई स्कूल मैदान तक फिटनेस रैली का हुआ आयोजनइंडिया टुडे–MOTN सर्वे: छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय को गृह राज्य में 41.9% लोगों ने बताया संतुष्ट — बड़े राज्यों में दूसरे स्थान परलोकप्रिय लोकगायक सुनील मानिकपुरी की मधुर आवाज़ से गूंजा चक्रधर समारोहछत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग में 18 करोड़ का फर्जीवाड़ा, जांच में दो सहायक आयुक्त गिरफ्तार, क्लर्क फरार…क्या सुध लेगी साय सरकार ?सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के दिए निर्देशनक्सलियों ने की शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या
छत्तीसगढ़

गंजपारा से नगर निगम ने हटाया वर्षों पुराना कब्जा

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

जर्जर भवन को जेसीबी से किया धराशाही

दुर्ग  । नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत गंजपारा नाका चौक सत्तीचौरा गंजपारा के पास निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर के निर्देश के बाद भवन अधिकारी गिरीश दीवान के मार्गदर्शन में नगर निगम ने करीब 30 से 40 वर्ष पुराने एवं जर्जर हो चुके अवैध कब्जा को धराशायी किया।कार्रवाही के मौके पर नायाब तहसीलदार ढाल सिंग बिसेन, भवन निरीक्षक विनोद मांझी, अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता सहित दुर्ग थाना पुलिस व अतिक्रमण टीम की मौजूदगी में कार्रवाही को अंजाम दिया गया है।आपको बता दे कि श्यामलाल पांडे नामक व्यक्ति द्वारा नगर निगम की लाखों रुपए की जमीन पर कब्जा कर रखा गया था, उनके वारिसान की याचिका व्यवहार न्यायालय ने खारिज कर दी।जिसके बाद निगम अमले ने अवैध कब्जा हटाया।कोर्ट में नगर निगम की ओर से भवन अधिकारी गिरीश दिवान ने नगर निगम का पक्ष मजबूती से रखा तथा इस मामले की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह ने नगर निगम दुर्ग के पक्ष में फैसला दिलवाया।मालूम हो कि उक्त जगह को नगर पालिका परिषद द्वारा चुंगी कर के लिए श्यामलाल पांडे के जीवन काल में किराए पर दिया गया था। निगम ने एमआईसी में किराएदारी समाप्त कर दिया था। जिससे श्यामलाल पांडे के वारिसान नगर निगम के खिलाफ कोर्ट गए थे। श्यामलाल पांडे के वारिसान की याचिका व्यवहार न्यायालय दुर्ग ने खारिज कर दी है। जिसके बाद निगम द्वारा कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close