February 6, 2025 |

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छत्तीसगढ़

दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव को लेकर दो जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू

राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तैयारियों को लेकर की प्रेसवार्ता

Gram Yatra Chhattisgarh
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रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा के उपचुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में शामिल जिले दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है।
एक प्रेसवार्ता में श्री साहू ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 273 मतदान केन्द्र हैं। जिनमें से यथा संभव 05 पिंकबूथ (महिला मतदान केन्द्र) स्थापित किया जाएगा। इलेट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टल बैलेट के द्वारा विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा के कुल 256 सेवा मतदाताओं को मतपत्र जारी किए जाएंगे।
प्रत्येक मतदाता केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र होगा। निर्वाचन में ईवीएम मशीन के साथ वीवीपेट का उपयोग किया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली गयी है। मतदाता सूची का 1 जनवरी 2019 की स्थिति में अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। सतत अद्यतीकरण के तहत वर्तमान में मतदाता सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को करना होता है। इस संबंध में आयोग से किसी तरह से परिवर्तन का आग्रह सीईओं को करने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री आयोग से दोनों रिक्त विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का आग्रह आयोग से कर सकते हैं।
विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में के निर्वाचन के लिए रिर्टर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा 88-दंतेवाड़ा के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से मतदाताओं को जागरूक करने में सहयोग की अपेक्षा है। विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाए गए समस्त होर्डिंग व प्रचार सामग्री हटा दिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र 88-दंतेवाड़ा में शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी/कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई मंत्री निर्वाचन के कार्य से विधानसभा 88-दंतेवाड़ा में भ्रमण करते हैं, तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। इन कार्यक्रमों में केवल वे अधिकारी ही सम्मिलित होंगे जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, या वीडियोग्राफी एवं व्यय के मूल्यंाकन के लिये तैनात किया गया हो। अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। विधानसभा 88-दंतेवाड़ा में निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा।

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