July 31, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
बिलासपुर में आर्किटेक्ट फर्जीवाड़ा : 10 साल से चल रहा था नक्शा पासिंग का खेल, असली खुलासा अब हुआASI का भ्रष्ट खेल उजागर: रिश्वत लेकर आरोपी को लौटाया जब्त मोबाइल, कोर्ट आदेश को दिखाया ठेंगा — शिकायत करने पर दी धमकी, ऑडियो वायरलमहिला अधिकारी ने डीएमसी के खिलाफ की थी झूठी शिकायत ! प्रशासन की जांच में आरोप पाए गए गलत, किसके शह पर बिछाए गए थे मोहरे पढ़िए पूरी रिपोर्ट…शोक समाचार :  पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिन्हा नहीं रहेONC BAR पर प्रशासन की चुप्पी पर उठा विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराज़गीबिलासपुर कलेक्टर की अनुकरणीय पहल – पशु व जनहित में सराहनीय कदमसीएम साय ने किया ‘गौ विज्ञान परीक्षा अभियान 2025’ का शुभारंभग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने साय सरकार दे रही विशेष पैकेज: उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगनबालको महिला मंडल ने धूमधाम से मनाया तीज महोत्सव“जब कोई साथ नहीं होता… तब ‘आगाज़ इंडिया’ साथ होता है” ‘आख़िरी सफर’ — एक संवेदनशील और मानवीय पहल
छत्तीसगढ़

खैरागढ़ एसडीओ रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, बिल भुगतान के लिए मांगे थे 30 हजार

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

राजनांदगाव । एंटी करप्शन ब्यूरो ने मंगलवार को खैरागढ़ के एसडीओ सौरभ ताम्रकार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसडीओ ने बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की टीम ने पीडित सरपंच की शिकायत पर आज रंगे हाथ एसडीओ को रिश्वत लेते पकड़ा।

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत मोहगांव के सरपंच जगन्नाथ वर्मा  ने नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी के तहत् गौठान में लघु वनोपज बिल्डिंग, कचरा शेड बिल्डिंग, कुटकुट शेड और महिला शेड निर्माण कार्य के बिल भुगतान के लिए प्रभारी एसडीओ सौरम ताम्रकार के कार्यालय में बिल प्रस्तुत किया था। बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग बिल के भुगतान के एवज में आरोपी द्वारा प्रार्थी से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की थी। लेकिन प्रार्थी रिश्वत नहीं देता चाहता था, जिसकी शिकायत उसने एसीबी ने की थी। शिकायत सही पाये जाने पर आज ट्रेप आयोजित किया गया।

इन धाराओं के तहत हुई कार्रवाई
जिसमें प्रार्थी को आरोपी सौरभ ताम्रकार कार्यालय में भेजा गया। जहां उसे 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी सौरभ ताम्रकार को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय, भ्र.नि.अ. राजनांदगांव में पेश जायेगा। वहीं आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close