August 30, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
कोरबा डायल-112 चालकों की मांग, नियमित वेतन और सुविधाएंमुख्यमंत्री साय का स्वागत करने जवाहर नगर मंडल के पदाधिकारी बस से रवानाबस्तर में भारी भूस्खलन: सरगीगुड़ा पहाड़ समतल; जनहानि नहींमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना विदेश दौरा ख़त्म कर स्वदेश लौट आये..नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: सुरक्षा बलों ने बरामद किए 300 से अधिक हथियार और विस्फोटक सामग्रीलोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों को किया खारिजकेशकाल वनमंडल के जंगल से अवैध परिवहन करते सागौन की लकड़ी जब्तमहापौर के मार्गदर्शन में निगम कराएगा 03 दिवसीय रामलीला मेला व दशहरा उत्सव का आयोजननो हेलमेट नो पेट्रोल : पेट्रोल पंप एसोसिएशन 1 सितम्बर से शुरू करेगा अभियानशिक्षा में मेंटरशिप सामाजिक न्याय और समान अवसर का मजबूत आधार: ओपी चौधरी
अपराधछत्तीसगढ़राजनीती

जयसिंह के खास सिपहसलार पार्षद रवि चंदेल को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

जयसिंह के खास सिपहसलार पार्षद रवि चंदेल को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

हाईकोर्ट ने कहा – प्रशासनिक फैसलों में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं

कोरबा। नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक-3 के पार्षद रवि चंदेल को हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ा झटका लगा है। सड़क चौड़ीकरण के मामले में उनकी ओर से दायर याचिका को न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

मामला क्या था?

रवि चंदेल ने राताखार चौक से नहर पुल तक 800 मीटर सड़क चौड़ीकरण के लिए अभ्यावेदन दिया था। उनका दावा था कि 15वें वित्त आयोग के तहत राशि जारी होने के बावजूद नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगम आयुक्त ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई नहीं की। मामले को लेकर उन्होंने न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

यह भी पढ़े… 

जयसिंह के खास सिपहसलार राजकिशोर प्रसाद की नई करतूत आई सामने, अब अधिकारियों पर ये करने बना रहे दबाव…

निगम ने दिया ये जवाब

नगर निगम आयुक्त की ओर से अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल ने पक्ष रखते हुए बताया कि यह क्षेत्र घनी आबादी वाला है और सड़क पहले ही एक निश्चित सीमा तक चौड़ी हो चुकी है। निगम ने आसपास के निवासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसे और चौड़ा न करने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

हाईकोर्ट का निर्णय

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मामला न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक फैसलों में अदालत तभी दखल दे सकती है, जब यह जनहित या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

राजनीतिक झटका या प्रशासनिक मामला?

इस फैसले को रवि चंदेल और उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले इस मामले में कांग्रेसी महापौर राजकिशोर प्रसाद को कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिसके बाद एमआईसी से पास कर पिछले साल प्रस्ताव राज्य को भी भेजा गया था, जिससे राखड़ पाटी जमीन को समतल करने का काम किया गया था।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयसिंह अग्रवाल के करीबी माने जाने वाले रवि चंदेल को यह हार स्थानीय राजनीति में कमजोर कर सकती है। वहीं, निगम का यह फैसला प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही ठहराया गया है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि इस झटके के बाद पार्षद रवि चंदेल और जयसिंह अग्रवाल की राजनीतिक रणनीति में क्या बदलाव आता है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close