September 1, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
स्टिंग वीडियो के बाद परिवहन कार्यालय में हड़कंप, डीटीओ बोले – आधारहीन वीडियो से भयादोहन की आशंका, भ्रष्टाचार पर शिकायत के लिए कलेक्टर से संपर्क का रास्ता खुलाबाढ़ में बही पुस्तकें, टेबलेट भी हुआ खराब, पर नहीं रुकेगी पूनम की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी,मुख्यमंत्री की पहल पर पूनम को मिली पुस्तकें और नया टेबलेटदीदी के गोठ सीएम साय ने दीदियों को प्रेरित किया, स्व-सहायता समूहों की सफलता की कहानियाँ बनी मिसालकोरबा में रेल्वे कर्मचारियों की हड़ताल: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया समर्थनआगाज़ इंडिया का महादान: विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन,थैलेसीमिया पीड़ितों को मिला जीवनदानमौत का अड्डा बन चुका मेडिकल कॉलेज अस्पताल – अधीक्षक गोपाल कंवर की नाकामी ने ली एक और माँ की जानखेत की बाड़ी में थैले में मिला नवजात, चींटियों और कीड़ों ने काटा…ग्रामीणों में मचा हड़कंपपति की मौत के दूसरे दिन पत्नी ने भी दम तोड़ दियाबस्तर दौरे पर सीएम साय: हवाई सर्वे के बाद राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा…पुजारी की हत्या का राजफाश एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, वजह जानकर रह जाएंगे दंग
छत्तीसगढ़

हम सभी ध्यान दें तो क्षेत्र को बहुत जल्दी बना सकते हैं बाल विवाह मुक्तः मनोज जायसवाल

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

सूरजपुर। जिला कलेक्टर एस.जयवर्धन के निर्देश व जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू के मार्गदर्शन में जिले को बाल विवाह मुक्त करने हेतू जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में टीम सक्रिय है,इसी क्रम में आज रामानुजनगर में विकास खण्ड के समस्त सचिव और रोजगार सहायकों को उनके कार्य दायित्व के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि एन.एफ.एच.एस. के सर्वे के अनुसार छ. ग. मे सूरजपुर में सबसे ज्यादा 34  विवाह  बाल विवाह होते हैं जो चिंता का विषय है। इस कलंक से मुक्ति हेतु आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है,सभी सचिव अपने ग्राम पंचायत मे विवाह पंजी का संधारण अनिवार्यतः करें गाँव में होने वाले सभी विवाहों का पंजीयन करें  एवं वर कन्या के उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण करें यदि उम्र कम पाया जाता है तो उसकी सूचना टोल फ्री 1098,181,112 या  परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को दें बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि एक अपराध भी है .

बाल विवाह करने पर बाल विवाह करने वाले, अनुमति देने वाले एवं शामिल होने वाले सभी अपराधी होते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में 2 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान  है सभी अभी अपने अपने गाँव मे इस संबंध मे जागरूकता लाएं ताकि सूरजपुर जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाएं कार्यशाला में बाल श्रम, पॉक्सो, गुड टच बेड टच,मानव तस्करी, नशा मुक्ति एवं बाल संरक्षण के संबंधित अन्य विषयों की जानकारी दी गई । कार्यक्रम मे सभी को बाक विवाह मुक्त गाँव बनाने का शपथ दिलाया गया । कार्यक्रम मे जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय राय सामाजिक कार्यकर्ता अंजनी साहू चाइल्ड लाइन से जनार्दन यादव एवं रमेश साहू उपस्थित थे।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close