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छत्तीसगढ़

आईपीएस मुकेश गुप्ता को मिक्की मेहता मर्डर केस में हाईकोर्ट नोटिस

Gram Yatra Chhattisgarh
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बिलासपुर, 10 मार्च। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुचर्चित मिक्की मेहता हत्याकांड में आईपीएस मुकेश गुप्ता सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

ज्ञात हो कि मिक्की मेहता की 7 सितंबर 2001 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उनकी मां श्यामा मेहता ने प्रकरण की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस से आश्वासन नहीं मिलने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर की कोर्ट में आवेदन लगाया था जो 23 फरवरी 2017 को खारिज हो गया। इसके बाद श्यामा मेहता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी मुकेश गुप्ता आईपीएस तथा अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

ज्ञात हो कि इस समय अन्य मामलों में आईपीएस गुप्ता निलंबित चल रहे हैं और उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने सिफारिश भेजी है।

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