हाईकोर्ट ने जकांछ द्बारा लगाए दो याचिकाओं में छत्तीसगढ़ के महिलाओं और छात्रों के हित में दिए निर्णय
बिलासपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने को बताया कि उच्च न्यायालय ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे द्बारा लगाए दो याचिकाओं में छत्तीसगढ़ के महिलाओं और छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है विदित हो कि बाराद्बार सक्ती में अवैध रूप से सरकारी शराब दुकान को बंद कराने के लिए जनांदोलन करने के लिए 6 लोगों को आईपीसी की ग़ैर-ज़मानती धारा 353 सरकारी कार्य में व्यवधान डालने हेतु के अंतर्गत पिछले महीने छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें गुरूवार को उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। अधिवक्ता अमित जोगी ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के साथ उक्त मामले में पैरवी करी थी। उन्होंने तर्क दिया कि शराब बेचना शासकीय कार्य की परिधि में नहीं आता है इसलिए शराब बेचने का विरोध करना भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के अंतर्गत नहीं आता। साथ ही, छत्तीसगढ़ शासन द्बारा पारित भारत माता महिला वाहिनी अध्यादेश के अंतर्गत महिलाओं को कानून अधिकार देता है कि शराबबंदी लागू करने के लिए वैधानिक रूप से जनजागरण अभियान चलाएँ।
छात्रसंघ चुनाव ना कराना सरकार से मांगा जबाब
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के द्बारा उच्च न्यायालय में प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्बारा गठित लिगदोह समिति की सिफ़ारिशों के पालन में छात्र संघ चुनाव कराने हेतु याचिका दायर करी थी। याचिककर्ताओं ने तर्क दिया कि छात्र संघ चुनाव उनका
मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है जिस से भूपेश सरकार उन्हें वंचित रख रही है। इसमें आज सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा है कि सरकार लिगदोह समिति के अनुसार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही हैं इस प्रकार के अन्य प्रकरण प्रदेश के समस्त विश्विद्यालयों के छात्रों द्बारा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) अगले एक सप्ताह में दर्ज कराने जा रही है। अमित जोगी ने बताया कि वैधानिक रूप से ये दोनों मामले प्रदेश की जनता के लिए- विशेषकर महिलाओं और छात्रों- के लिए सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इस फैसले से आम लोगों को मिलेगा फायदा
अकसर शराब बंदी या दुकानों को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध होते रहता है, कुछ क्ष्ोत्रों में इसका असर कुछ अधिक पड़ता है जिससे पुलिस द्बारा गैर जमानती धारा लगवाकर इन्हें जेल दाखिल कर देती है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब भूपेश सरकार शराब दुकानों का शांतिपूर्ण तरीक़े से विरोध करने वालों को डराने-धमकाने हेतु इस प्रकार की जघन्य धाराओं का दुरुपयोग करने की जुर्रत नहीं कर पाएगी।
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