छत्तीसगढ़

खाद्य विभाग ने अनियमितता बरतने वाले राइस मिलर्स पर की कार्यवाही

बेमेतरा ।  खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग हेतु पंजीकृत राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार ग्राम तिलई तहसील भिंभौरी स्थित मेसर्स गायत्री एग्रो प्रोडक्ट्स एवं ग्राम (चंडी) तिलई, तहसील भिंभौरी स्थित मेसर्स मां शाकम्भरी राईस मिल का खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच की गई। जांच में मेसर्स गायत्री एग्रो प्रोडक्ट्स व मां शाकम्मरी राईस मिल द्वारा कस्टम मिलिंग अंतर्गत चावल जमा नहीं किये जाने सहित अनेक अनियमितता पाई गई। इस प्रकार उपरोक्त राईस मिलों द्वारा छ०ग० कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप संबंधितों से कुल धान 30800 क्विंटल एवं चावल 3995 क्विंटल जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

 

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