August 31, 2025 |

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छत्तीसगढ़

संभागायुक्त ने अपराधी को जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने दिये आदेश

Gram Yatra Chhattisgarh
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दुर्ग (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सूरज कुमार साहू पिता स्व. शिवकुमार साहू ग्राम खर्रा तहसील बेरला जिला बेमेतरा को छः माह के लिए जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया है।

आदेश पारित करने के पूर्व संभाग आयुक्त द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब/तर्क, न्याय दृष्टांतों एवं शपथपूर्वक कथन का अध्ययन तथा प्रकरण में प्रस्तुत ईश्तगासा मय दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तथ्य के अनुसार सूरज साहू के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के 03 मामले पर आबकारी एक्ट के एक मामले और भारतीय दण्ड विधान के दो मामले बेरला थाना में दर्ज कार्यवाही की गई। इनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 252/214 एवं अपराध क्रमांक 247/17 धारा-20(ख) एडीपीएस एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है तथा अपराध क्रमांक 264/223 धारा -20 (ख) एडीपीएस एक्ट न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा मारपीट एवं प्रतिबंधात्मक के मामले भी थाना बेरला में दर्ज है। अनावेदक जेल से छूट जाने के पश्चात् लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है तथा उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में भी शराब व गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ भी बेचने की शिकायत भी लगातार मिलती रही है। इनके आपराधिक गतिविधियों से समाज में रहने से विपरीत प्रभाव पढ़ने से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आये प्रतिवेदन, जवाब, साक्षियों के बयान एवं तर्क के आधार पर सूरज कुमार साहू को जेल में निरूद्ध किया जाना आवश्यक है।

ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन के अनुसार सूरज कुमार साहू अवैध रूप से धन अर्जन हेतु अवैध गांजा/अवैध शराब की बिक्री में सक्रिय है। आरोपी के क्रियाकलापों से समाज व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। मोहल्ले के लोग अवैध रूप से मिलने वाली गांजा का सेवा कर नशे की आदी होकर मोहल्ले तथा अपने परिवार के लोगों से झगड़ा विवाद करने लगे हैं, जिससे मोहल्ले के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपी का निवास ग्राम खर्रा बस्ती में सार्वजनिक स्थल में स्थित है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में संभ्रांत नागरिक अपने परिवारजनों के साथ आना-जाना करते हैं।

आरोपी के द्वारा अवैध रूप से गांजा की बिक्री करने से ग्राम खर्रा के आस-पास असामाजिक तत्वों को सुलभ अवैध गांजा मिलने से गांजे की नशे में लिप्त होकर गली में आने वाले लोगांे के साथ झगड़ा विवाद जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। सूरज अवैध रूप से शराब व गांजा जैसे नशीली पदार्थ का अवैध व्यापार करने का आदी हो गया है। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 15 जनवरी 2025 को न्यायालयीन आदेश पारित कर मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त सूरज कुमार साहू को जिला जेल बेमेतरा में छः माह के लिए निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं।

 

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