डायवर्सन के आवेदनों का भू-राजस्व संहिता प्रावधानों के अंतर्गत हो रहा है निराकरण
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गरियाबंद। छुरा के अनुविभागीय अधिकारी श्री विशाल महाराणा ने बताया कि छुरा अनुविभाग के अंतर्गत मार्च 2023 से मार्च 2024 तक 07 आवासीय 03 औद्योगिक एवं 08 वाणिज्यिक डायवर्सन के प्रकरणों का निराकरण हुआ है एवं इसके बाद अप्रैल 2024 से 17 जून 2024 तक 02 आवासीय, औद्योगिक एवं 01 वाणिज्यिक डायवर्सन के प्रकरणों का निराकरण हुआ है। अनुविभाग छुरा अंतर्गत मार्च 2023 से लेकर जुन 2024 की स्थिति में डायवर्सन के लिए 38 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 30 आवेदनों का समयसीमा में निराकरण किया जा चुका है, शेष 08 आवेदन लंबित हैं, जो समय-सीमा में हैं। उन्होंने बताया कि अनुविभाग छुरा अंतर्गत प्राप्त डायवर्सन के आवेदनों का भू-राजस्व संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। शासन को किसी प्रकार की राजस्व की हानि नहीं हो रही है। व्यपवर्तन के पूर्व आवेदक द्वारा निर्माण कार्य कर लेने से आवेदकों के विरूद्ध पृथक से अर्थदण्ड आरोपित कर अर्थदण्ड की राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराई जा रही है।