महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर हुआ जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला

दंतेवाड़ा (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी वरुण नागेश के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 13 जून 2025 को “महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013” के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन जिला ग्रंथालय, दंतेवाड़ा में किया गया।
इस अवसर पर महिला संरक्षण अधिकारी मनीषा ठाकुर द्वारा अधिनियम की प्रमुख धाराओं पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुग्रह की मांग, आपत्तिजनक टिप्पणियां, अश्लील लेखन या प्रदर्शन, तथा किसी भी प्रकार का अनुचित शारीरिक, मौखिक या शाब्दिक आचरण शामिल हैं। ऐसे सभी संस्थान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। वहीं जहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो अथवा शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो, वहां स्थानीय शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत की जा सकती है।
कार्यशाला में विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला दंतेवाड़ा के सचिव अनंत दीप तिर्की एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. देवांगन ने विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहकर अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों, समितियों के गठन एवं उनके कर्तव्यों व कार्य विधियों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष बबीता पांडे द्वारा प्रत्येक माह समिति की बैठक आयोजित कर रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजे जाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया।
उन्होंने यह भी बताया कि समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उसका पुनर्गठन अनिवार्य है एवं समिति गठन संबंधी सूचना का बोर्ड कार्यालय में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों व कार्यालयों में गठित आंतरिक शिकायत समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय शिकायत समिति के पदाधिकारियों सहित महिला सशक्तिकरण विभाग से शिवरात्री भुवार्य, ‘सखी’ से दिव्या, तथा पुलिस विभाग से आशा सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों द्वारा विषय से संबंधित सवाल पूछे गए, जिनका समाधान विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया गया।
