February 24, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल हुआ तेंदुआ, गरियाबंद में चल रहा इलाज…रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से की मुलाकातनारायणपुर की शानदार उपलब्धि, नीति आयोग ने दिया 10 करोड़ का पुरस्कारसक्ती जिले मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावबागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यासछत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाके की पंचायतों में वोटिंग के लिए उमड़े मतदातामहामुकाबले से पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच ने जताया तेज गेंदबाजों की तिकड़ी पर भरोसा, कही ये बातभिलाई के 7 लोग एमपी में हादसे का शिकार, नर्स की मौतचैंपियंस ट्रॉफी 2025: भारत-पाकिस्तान मुकाबले में भारत की मजबूत स्थिति, पाकिस्तान दबाव मेंबिजली कटौती, 4 इलाकों में पड़ेगा असर
छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन की टीम ने एक दिन में रुकवाये दो बाल विवाह

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बलौदाबाजार (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी टी जाटवर के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण इकाई जिले में बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय है।  सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर जा कर छानबीन करती है और सूचना सही पाये जाने पर समझाईस की कार्यवाही की जाती है। शुक्रवार को सूचना मिली कि पलारी विकासखंड के ग्राम दतान एवं कौवाडीह में बाल विवाह हो रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन, एकीकृत बाल विकास परियोजना एवं पुलिस थाना पलारी की संयुक्त टीम गांव गई जहाॅ मौके पर शैक्षणिक दस्तावेजो का निरीक्षण करने पर शिकायत सही पाई गई। मौके पर विवाह के कार्यक्रम किये जा रहे थे जिसे संयुक्त टीम ने रुकवाया।

टीम ने दोनो गांव में होने वाले विवाहों की जांच की जिसमें गांव दतान में एक 19 वर्षीय बालक तथा ग्राम कौवाडीह में 20 वर्षीय बालक का बाल विवाह होते पाया गया। सभी के यहाॅ कथन पंचनामा तैयार किया गया। टीम ने अभिभावको का कथन शपथ पत्र लेकर बालकों का उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो जाने पर ही विवाह किये जाने समझाईश दी। बाल विवाह करने पर बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की जानकारी परिजनो समेत ग्रामीणों को दी गई। विवाह होने पर दो वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदण्ड की कार्यवाही होने की बात बताई गई। बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम में विवाह करने वाले, अनुमति देने वाले, सहयोग करने वाले एवं शामील होने वाले सभी के ऊपर कार्यवाही के प्रावधान होने की जानकारी दी गई है। टीम में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन, एकीकृत बाल विकास परियोजना पलारी एवं पुलिस विभाग की टीम शामिल थे।

 

 

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close