August 3, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
शर्म करो एमएस साहब ! सरकारी नौकरी की मलाई खा रहे, लेकिन बिलासपुर में चला रहे निजी क्लिनिक – कब बंद होगा ये दोहरा खेल ?1200 नशीले इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तारधमतरी में गौ-तस्करी करते सात आरोपी गिरफ्तार2 लाख के ईनामी नक्सली सहित 3 नक्सली गिरफ्तारमंत्री राजवाड़े ने शबरी एंपोरियम, और गारमेंट फैक्ट्री का किया अवलोकन2 से 15 अगस्त तक तीन चरणों में हो रहा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजनफर्जी IPS ने रिपोर्टर को किया फोन, ठगी की कोशिशउपभोक्ताओं को मिलेगी हर 30 मिनट की बिजली खपत की जानकारीअब गांजा पीने वाले भी जाएंगे जेल, रायपुर पुलिस ने शुरू की कार्रवाईधारासिव के पनखत्ती तालाब में मिला अज्ञात भ्रूण, इलाके में सनसनी
छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म, 60 वर्षीय शख्स को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

धमतरी। जिले के कुरूद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 60 साल के व्यक्ति को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, कुरूद क्षेत्र के संजय नगर में रहने वाले सुदर्शन नगारची ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। उसने 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 27 जनवरी 2023 के बीच कई बार दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की डमकी देता था। जिसके कारण युवती ने अपने परिजनों को इस घटना के बारे में नही बताया।

नाबालिग के गर्भवती होने के चलते परिजनों को इस घटना का पता चला और जिसपर युवती ने सब बात अपनी मां को बताई। जिसके बाद पीड़िता ने कुरूद थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुष्कर्म के धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी सुदर्शन नगारची को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय (एसटीएसी/पॉक्सो) में चली औरन्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने सबूतों के आधार पर और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी दोषसिद्ध करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close