June 28, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
भारतमाला घोटाला: निलंबित पटवारी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- ‘मैं निर्दोष हूं’बलौदाबाजार में फैला डायरिया, कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर लिया हालात का जायजाडिप्टी सीएम शर्मा ने पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में किया जलाभिषेकनवाचार और तकनीक से सशक्त होंगे अन्नदाता : विष्णुदेव सायगद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, युवक की मौत..अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री में दबिश, दस्तावेज के अभाव में फैक्ट्री सीलबीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पणजांजगीर चांपा पुलिस की सराहनीय पहल: निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजनभ्रष्टाचार का बड़ा खेल: एसईसीएल कुसमुंडा में आकस्मिक सेवा वाले कार्यों में मनमाने रेट से भुगतानकोरबा में सांप का आतंक: मुर्गी के बाड़े में घुसा कोबरा, रेस्क्यु टीम ने किया रेस्क्यु
छत्तीसगढ़

बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करने पर न्यायालय ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

कोंडागांव (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के लिए खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन जिले में निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों को बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री का व्यवसाय करते हुए पाया गया। ऐसे मामलों में संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इनमें जुसब भाई किराना स्टोर्स केशकाल, दिलदार ढाबा बहीगांव, 750 सिंगनपुर ढाबा सिंगनपुर, नेताम किराना स्टोर्स राधना, एवं पुष्पा होटल बोरगांव शामिल हैं। विशेष रूप से 750 सिंगनपुर ढाबा के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के तहत, ढाबे से तंदूरी रोटी निर्माण में उपयोग होने वाले आटे का नमूना लिया गया था। जांच में आटा मानकों पर खरा उतरा, किंतु प्रतिष्ठान के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था। इस पर न्यायालय ने विचार करते हुए ढाबा संचालक को 50 हजार रुपयें के अर्थदंड से दंडित किया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close