छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के दिए निर्देश

बालोद। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले में चल रहे जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य की समीक्षा करते हुए नवीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से समय-सीमा के भीतर शत प्रतिशत पंजीयन एवं शासन से प्राप्त निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

उप संचालक एवं जिला रजिस्ट्रार जिला योजना एवं सांख्यिकी ने बताया कि वर्तमान में नवीन पोर्टल अनुसार जिले के समस्त 619 पंजीयन इकाईयों यथा ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं समस्त शासकीय अस्पताल में जन्म-मृत्यु पंजीयन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में जन्म मृत्यु पंजीयन का कार्य, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 संशोधित अधिनियम 2023 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के तहत किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक जन्म-मृत्यु की घटना का पंजीयन 21 दिवस के भीतर निःशुल्क कराया जा सकता है।

21 दिवस के पश्चात् विलंबित पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि  जिले में प्रत्येक जन्म-मृत्यु की घटना को पंजीयन अवश्य कराने की अपील की जाती है। ज्ञातव्य हो कि जन्म-मृत्यु पंजीयन की वैधानिक मान्यता एवं उपदेयता सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज में किया जा सकेगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button