December 22, 2024 |

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छत्तीसगढ़

बढ़े हुए 82% आरक्षण पर छग सरकार को दस दिनो मे पेश करना होगा जवाब

Gram Yatra Chhattisgarh
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बिलासपुरः छत्तीसगढ़ में संविधान के तय मानकों के विपरीत जाकर 82 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 10 दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने आरक्षण के मुद्दे पर वेदप्रकाश सिंह ठाकुर और आदित्य तिवारी की रिट याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य शासन को 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल आरक्षण संबंधी मामले में हाईकोर्ट ने तात्कालिक कोई राहत प्रदान नहीं की है। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। राज्य शासन के द्वारा जवाब पेश करने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट में शासन की तरफ से पक्ष रखा है।

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