July 30, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
महिला अधिकारी ने डीएमसी के खिलाफ की थी झूठी शिकायत ! प्रशासन की जांच में आरोप पाए गए गलत, किसके शह पर बिछाए गए थे मोहरे पढ़िए पूरी रिपोर्ट…शोक समाचार :  पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिन्हा नहीं रहेONC BAR पर प्रशासन की चुप्पी पर उठा विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराज़गीबिलासपुर कलेक्टर की अनुकरणीय पहल – पशु व जनहित में सराहनीय कदमसीएम साय ने किया ‘गौ विज्ञान परीक्षा अभियान 2025’ का शुभारंभग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने साय सरकार दे रही विशेष पैकेज: उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगनबालको महिला मंडल ने धूमधाम से मनाया तीज महोत्सव“जब कोई साथ नहीं होता… तब ‘आगाज़ इंडिया’ साथ होता है” ‘आख़िरी सफर’ — एक संवेदनशील और मानवीय पहलकोरबा मेडिकल कॉलेज में अब ‘सफाई घोटाला’ ! एक माह का टेंडर बना 6 माह का, अपात्र फर्म को काम देने की तैयारी, 100 की जगह 200 सफाईकर्मी करने की साज़िश ?रायगढ़-रायपुर NH में बिखरे मिले मवेशियों के शव तेज रफ्तार ने ली 18 गायों की जान
छत्तीसगढ़

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव का बोर्ड निलंबित

बैंक के कामकाज के प्रबंध हेतु कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर/  पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ द्वारा कल 3 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है , जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।
पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ ने अपने आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की धारा 2 के आधीन प्रचलित कार्रवाई के दौरान बोर्ड को कार्य करने दिया जाना जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव के सदस्यों तथा अमानत धारियों के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा ।
पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने बोर्ड के निलंबन की अवधि में बैंक के कामकाज के प्रबंध के लिए कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित कर दी है । नाबार्ड द्वारा नामांकित अधिकारी और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , राजनांदगांव इस समिति के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव इसके सदस्य सचिव होंगे।
ज्ञातव्य है कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की उप धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में जारी की गई कारण बताओ सूचना के जबाब में बोर्ड द्वारा दिए गए तर्कों का गुण दोष के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।

Related Articles

Check Also
Close