December 23, 2024 |

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छत्तीसगढ़

कबीरधाम में आगामी आदेश तक नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध, जिला जलाभाव ग्रस्त घोषित

Gram Yatra Chhattisgarh
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कवर्धा। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कबीरधाम जिले में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले को आगामी आदेश पर्यंत तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया है। इस आशय के आदेश आज जारी हो गया है।
कलेक्टर शरण ने आगामी आदेश तक जिले में नलकूप पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जन सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए केवल पेयजल के लिए नलकूप खनन के लिए अनुमति हेतु संपूर्ण कबीरधाम के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को प्राधिकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यता नही होगी।

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