अजीत जोगी ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा कोर्ट ने छह बार मेरे पक्ष में दिया फैसला
रायपुर। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने जाति मामले को लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता की है। इस दौरान जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जोगी ने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उन्हें सर्वोच्च आदिवासी माना था। इसके कारण आदिवासी विभाग का अध्यक्ष बनाया था। तो क्या उस कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें आदिवासी नहीं मानकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के उस वक्त के फैसले को भी गलत कहेंगे।
मेरी जाति को लेकर 6 बार न्यापालिका ने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि दिलीप सिंह भूरिया और रमन सिंह के बाद अब भूपेश बघेल की बारी है। अब इनके फैसले को भी कोर्ट में चुनौती देनी पड़ेगी। जोगी ने कहा कि भपेश उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी ने फैसला दिया है कि मैं आदिवासी नही हूँ। उन्होंने कहा कि कमेटी ने भूपेश बघेल की गाइडलाइन पर ही निर्णय लिया है। जोगी ने कहा कि आदिवासी दिवस के दिन ही यह घोषणा कर दी गई थी कि 1 महीने के अंदर अजीत जोगी की जाति पर फैसला ले लिया जाएगा। 9 अगस्त को ही मोहन मरकाम ने इसकी घोषणा की थी।
आदिवासी नहीं हूं तो मेरी जाति बताएं
जोगी ने कहा कि अगर मैं आदिवासी नही हूँ तो बताना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ या शुद्र हूं। जोगी ने कहा कि मेरे पुत्र अमित जोगी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले में अमित जोगी कंवर आदिवासी और मुणी गोत्र के हैं यह कहा गया था। जोगी ने कहा कि अगर अमित जोगी आदिवासी हैं तो उनका पिता आदिवासी कैसे नहीं होगा। जोगी ने कहा कि मेरे खिलाफ जानबूझकर मामला बनाया जा रहा है ताकि मेरी विधायकी छीनी जा सके।
सोनिया गांधी ने माना था सर्वोच्च आदिवासी
सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए जोगी ने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश का सर्वोच्च आदिवासी नेता मानकर मुझे आदिवासी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब भूपेश बघेल मुझे आदिवासी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
बता दें कि अजीत जोगी की जाति मामले की जांच कर रही आदिम जाति विभाग के सचिव डीडी सिंह की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी ने जोगी के सभी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया है। कमेटी ने तय किया है कि जोगी आदिवासी नहीं है और उन्हें अनुसूचित जनजाति के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
बेटा कंवर आदिवासी तो पिता गैर आदिवासी कैसे?
अजीत जोगी ने कहा कि हाल ही में समीरा पैकरा की याचिका में अमित जोगी के मामले में हाई कोर्ट ने छह पेज का आदेश दिय जिसमें यह कहा कि अमित जोगी क ंवर आदिवासी है। जब कोर्ट यह कह रहा है कि वह आदिवासी है, तो पिता अजीत जोगी गैर आदिवासी कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि देश में यह पहला मामला होगा।
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