छत्तीसगढ़

जिला अस्पताल परिसर में तंबाकू बेचने वाली दुकानों से वसूला गया जुर्माना

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कोरिया (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। सरगुजा संभाग आयुक्त व कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत जिला अस्पताल कोरिया परिसर के 100 गज दायरे में संचालित पान ठेलों, जनरल स्टोर्स और टी स्टॉल्स पर जांच अभियान चलाया।

अभियान के दौरान 14 दुकानों और व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते तथा तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया। इसके लिए संबंधित दुकानों और व्यक्तियों से कुल 1770 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही अस्पताल परिसर के आसपास तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई।

कार्रवाई का उद्देश्यः
टीम ने अस्पताल परिसर, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने और कोटपा एक्ट के तहत कानून का पालन सुनिश्चित करने का संदेश दिया। भविष्य में इन स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त दंड की चेतावनी भी दी गई।

कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, कोटपा एक्ट नोडल अधिकारी, औषधि निरीक्षक के साथ बैकुंठपुर थाने के पुलिस बल व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

 
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