छत्तीसगढ़

इनामी घोषणा-आरोपी की जानकारी देने पर 30,000/- (तीस हजार रुपये) का इनाम

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बेमेतरा (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। प्रार्थी अजय राजपूत, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम सोनपुरी, चौकी संबलपुर द्वारा दिनांक 17 फरवरी को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ खेत से राहर लेकर लौट रहा था। कुछ समय पश्चात उसकी पुत्री लापता हो गई, जिसे खोजबीन के बाद धान के खेत में मृत अवस्था में पाया गया। इस संबंध में चौकी संबलपुर, थाना नवागढ़ में मर्ग क्रमांक 09/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध क्रमांक 40/2025, धारा 103 (1) बीएनएस के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण का आरोपी-सोहन राजपूत, पिता रज्जू राजपूत, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम सोनपुरी, फरार है। लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेमेतरा रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) द्वारा फरार आरोपी सोहन राजपूत (वर्मा) उम्र 30 वर्ष ग्राम सोनपुरी की गिरफ्तारी हेतु 5,000/- रूपये (पाँच हजार) के नगद इनाम की घोषणा की गई थी। अतः आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा इनाम राशि बढ़ाकर 30,000/- घोषित की गई हैं।

राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.), पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के पैरा 80 (ए) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति आरोपी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी देगा, जिससे उसकी विधि पूर्वक गिरफ्तारी संभव हो सकेगी, उसे 30,000/- की नगद इनामी राशि प्रदान की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा लिया जाएगा।

 

 
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