September 9, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
मां काली सेवा समिति द्वारा निःशुल्क डोंगरगढ़ यात्रा हेतु पंजीयनकृषि अधिकारियों का आंदोलन, काली पट्टी बांधकर जताया आक्रोशऐतिहासिक विसर्जन झांकी में पहुंचे CM विष्णुदेव सायहैकर ने दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर PM मोदी को गाली लिखी पोस्टर लगाया, हड़कंपआयुष्मान भारत योजना से मिला नया जीवन – 46 वर्षीय मजदूर कैंसर से पूरी तरह स्वस्थकलेक्टर ने कुपोषित बच्ची हिमांशी व तेजस्वी को गोद लेकर उनकी समुचित देखभाल करने की ली जिम्मेदारीछिचपानी के जंगल में सारंगढ़ आबकारी टीम ने ढाई लाख के अवैध शराब और लाहन किया जप्तमुख्यमंत्री 9 सितंबर को अटल उत्कृष्ठ शिक्षा योजना का करेंगे शुभारंभएमपी के बाद अब गोवा ने भी बढ़ाया मदद को हाथ, सीएम साय ने जताया आभारकांग्रेस मुख्यालय पहुंची ED की टीम, महामंत्री को सौंपा चालान
छत्तीसगढ़

20 साल पुराना रिजल्ट ना देने पर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी पर लगाया जुर्माना

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बिलासपुर। राज्य के बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र ने 20 साल पहले ली गई डिग्री के सर्टीफिकेट और अंकसूची नहीं मिलने से परेशान होकर हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक आवेदक तेजपाल सिंह चावला ने 1997 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स में दाखिला लिया था। वर्ष 1999 में पढ़ाई पूरी होने के बाद तेजपाल नौकरी के लिए बाहर चले गए।
साल 2015 में तेजपाल ने यूनिवर्सिटी में अपने डिग्री सर्टीफिकेट और अंकसूची के लिए आवेदन किया। इस आवेदन पर प्रतिक्रिया देते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से तेजपाल को पहले दो सेमेस्टर की अंकसूची दी गई। तीसरे व चौथे सेमेस्टर की अंकसूची नहीं मिली। दोबारा आवेदन करने पर यूनिवर्सिटी से जानकारी मिली की रिकॉर्ड पुराना होने की वजह से नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई।

Related Articles

Check Also
Close