छत्तीसगढ़

15 लीटर हाथभट्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त

कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई

रायपुर। अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को मुखबीर सूचना के आधार पर ग्राम कालीदरहा थाना बलौदा में आरोपी प्रमोद सेठ से गवाहों के समक्ष  पूछताछ कर उसके रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी ली जाने पर आरोपी के रिहायशी मकान से 5-5 लीटर क्षमता वाली 3 नग प्लास्टिक जरकेन में भरी हुई हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कुल 15.00 लीटर बरामद हुई, जिसे विधिवत जप्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आब. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

 प्रकरण में जप्त मदिरा की मात्रा 5 लीटर से अधिक होने के कारण अपराध की प्रकृति धारा 59 (क) आब. एक्ट के तहत अजमानतीय होने के कारण आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। 

उपरोक्त कार्रवाई दरसराम सोनी आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सरायपाली एवं नितेश सिंह बैस आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बसना की संयुक्त टीम द्वारा की गयी, जिसमें आरक्षक राजकिशोर पांडे, खिनीराम खुटे, संजय मरकाम, सैनिक लक्ष्मीचरण, कविग्वाल एवं समस्त आबकारी स्टाफ उपस्थित थे।

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