August 30, 2025 |

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छत्तीसगढ़

सहायक शिक्षकों को मिलेगा क्रमोन्नत वेतनमान

10 वर्ष की अवधि पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ

Gram Yatra Chhattisgarh
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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश दिए हैं जो दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं। इस मामले में अलग-अलग याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में एक साथ याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुसार आठ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर शिक्षकों का संवीलियन किया गया है। शासन के आदेश के अनुसार नियमित रूप से एक ही पद पर दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर जिनको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है उनको उच्चतर पुनरीक्षित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनको दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर लेने के बाद भी क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से नुकसान हो रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने जिला शिक्षाधिकारी और मस्तूरी सीईओ को आदेश किया है कि याचिकर्ताओं को नियमानुसार वेतनमान और अन्य लाभ प्राप्त करने के दावे का परीक्षण कर इस मामले का निराकरण किया जाए।

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