July 31, 2025 |

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छत्तीसगढ़

रात्रिकालीन ड्यूटी के बाद दूसरे दिन पुलिसकर्मियों मिलेगा अवकाश

पुलिसकर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का परिपत्र जारी, निरीक्षक से आरक्षक स्तर के कर्मियों को मिलेगा अवकाश

Gram Yatra Chhattisgarh
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रायपुर । साप्ताहिक अवकाश देने की प्रक्रिया तय करते हुए पुलिस मुख्यालय ने परिपत्र जारी कर दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि रात्रिकालीन ड्यूटी के बाद अगले दिन अवकाश दिया जाएगा। नक्सल और दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ कर्मियों को तीन माह में आठ दिन का अवकाश देने की व्यवस्था होगी। जारी परिपत्र के अनुसार साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ी नहीं जाएगी। वहीं साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा और इसका नकदीकरण नहीं किया जाएगा।
जारी परिपत्र में कहा गया है कि यह साप्ताहिक एक दिवसीय अवकाश प्रारंभिक तौर पर आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगा। नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्रों में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर तीन माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा। वहीं थानों में पदस्थ कर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के बाद पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार दिया जएगा। यानी कोई पुलिसकर्मी यदि रात्रि ड्यूटी करने के बाद जाता है, तो उसे उस दिन एवं अगले दिन की प्रात: गणना तक उपस्स्थिति में छूट मिलेगी। यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के बाद प्रारंभ होकर अगले दिन प्रात: तक के लिए होगा।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिले के थाना एवं चौकी क्षेत्रों में पदस्थ कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिसमें प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह ज्ञात रहे कि उसे कौन से दिन साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। अगर कोई पुलिसकर्मी मंगलवार को अवकाश ले रहा है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा।
वीवीआईपी ड्यूटी या सुरक्षा कारणों से स्थगित होगा अवकाश
वीवीआईपी ड्यूटी भ्रमण एवं कानून व्यवस्था की स्स्थिति के चलते पुलिस अधीक्षक द्वारा साप्ताहिक अवकाश को स्थगित किया जा सकेगा। यह अवकाश पुलिसकर्मी को उसी माह या फिर अन्य परिस्थितियों में 1 दिन का अवकाश जमा रहेगा।
अवकाश की गणना
अवकाश की गणना को लेकर भी यह स्पष्ट किया गया है कि अपरान्ह में 12.5 पर रवानगी व पूर्वान्ह में 11.55 की वापसी प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं सामान्य अवकाश में रवानगी संध्या रोलकॉल के बाद दी जाए व प्रात: गणना के समय आमद कराई जाएगी। साप्ताहिक अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का लाभ देय होगा, परंतु साप्ताहिक अवकाश पर रवानगी रात्रि ड्यूटी करने के बाद दी जाएगी एवं अन्य अवकाश की गणना अगले दिन से की जाएगी।
यहां नहीं होगा लागू
यह आदेश उन कार्यालयों में लागू नहीं होंगे, जो आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षक एवं सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में पदस्थ हैं। इसी प्रकार अवकाश पुलिस मुख्यालय, छसबल, रेडियो मुख्यालयों और ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में पदस्स्थ पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

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