September 1, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
दीदी के गोठ सीएम साय ने दीदियों को प्रेरित किया, स्व-सहायता समूहों की सफलता की कहानियाँ बनी मिसालकोरबा में रेल्वे कर्मचारियों की हड़ताल: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया समर्थनआगाज़ इंडिया का महादान: विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन,थैलेसीमिया पीड़ितों को मिला जीवनदानमौत का अड्डा बन चुका मेडिकल कॉलेज अस्पताल – अधीक्षक गोपाल कंवर की नाकामी ने ली एक और माँ की जानखेत की बाड़ी में थैले में मिला नवजात, चींटियों और कीड़ों ने काटा…ग्रामीणों में मचा हड़कंपपति की मौत के दूसरे दिन पत्नी ने भी दम तोड़ दियाबस्तर दौरे पर सीएम साय: हवाई सर्वे के बाद राहत कार्यों की करेंगे समीक्षा…पुजारी की हत्या का राजफाश एक नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, वजह जानकर रह जाएंगे दंगआज छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगी जमकर बारिश, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्टश्रम मंत्री श्रम विभाग की समीक्षा बैठक लेगें
छत्तीसगढ़नेशनल

मानहानि केस में राहुल की सजा पर रोक:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है आगे ध्यान रखेंगे

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है वे आगे ध्यान रखेंगेइस दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? कहा- उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई नहीं होते। सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी।

 

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है।

 

राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close