August 31, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
मुख्यमंत्री साय ने नगर पालिका जशपुर को दिया बड़ा विकास उपहारबीजापुर बाढ़ में बही लड़कियों की लाश मिली, झाड़ियों से बरामदग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने शुरू होगा ‘दीदी के गोठ’ रेडियो कार्यक्रमकोरबा में 52 हाथियों का झुंड खेतों में घुसा,50 किसानों की फसल को नुकसानकोरबा डायल-112 चालकों की मांग, नियमित वेतन और सुविधाएंमुख्यमंत्री साय का स्वागत करने जवाहर नगर मंडल के पदाधिकारी बस से रवानाबस्तर में भारी भूस्खलन: सरगीगुड़ा पहाड़ समतल; जनहानि नहींमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना विदेश दौरा ख़त्म कर स्वदेश लौट आये..नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: सुरक्षा बलों ने बरामद किए 300 से अधिक हथियार और विस्फोटक सामग्रीलोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठाए गए सवालों को किया खारिज
छत्तीसगढ़राजनीती

मतदान खत्म होने के 48 घंटे पूर्व अवधि में नहीं किये जा सकेंगे ओपिनियन पोल

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(क) और धारा 126(1)(ख)के अंतर्गत किसी मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी प्रकार के मत सर्वेक्षण, मत सर्वेक्षण परिणाम प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष निर्वाचन से संबंधी बातों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। न ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. द्वारा जिले के समस्त मीडिया हाउसेस, टेलीविजन चैनलों, छविगृह, मल्टीप्लेक्स एवं केबल टीव्ही चैनल आपरेटरों से कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की उपरोक्त धाराओं का पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व व्यक्तिगत संपर्क को छोड़कर अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। इस अवधि मेें केवल प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन आयोग द्वारा अनुप्रमाणन कराए जाने के पश्चात ही प्रकाशित किये जा सकते हैं। 

Related Articles

Check Also
Close