June 28, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
भारतमाला घोटाला: निलंबित पटवारी ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- ‘मैं निर्दोष हूं’बलौदाबाजार में फैला डायरिया, कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर लिया हालात का जायजाडिप्टी सीएम शर्मा ने पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में किया जलाभिषेकनवाचार और तकनीक से सशक्त होंगे अन्नदाता : विष्णुदेव सायगद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, युवक की मौत..अवैध सितार निर्माण फैक्ट्री में दबिश, दस्तावेज के अभाव में फैक्ट्री सीलबीजापुर में 13 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पणजांजगीर चांपा पुलिस की सराहनीय पहल: निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजनभ्रष्टाचार का बड़ा खेल: एसईसीएल कुसमुंडा में आकस्मिक सेवा वाले कार्यों में मनमाने रेट से भुगतानकोरबा में सांप का आतंक: मुर्गी के बाड़े में घुसा कोबरा, रेस्क्यु टीम ने किया रेस्क्यु
छत्तीसगढ़राजनीती

बृजमोहन एवं आप नेता को संहिता उल्लंघन का नोटिस

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन 2018 में आदर्श आचरण संहिता का पालन नहीं करने पर रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 की रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संकेत ठाकुर तथा भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी नोटिस में कहा गया है कि संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
रिटर्निंग अधिकारी रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा द्वारा नोटिस में भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल कोे जारी नोटिस में 30 अक्टूबर को शहर के मारूती नगर सेक्टर 04, प्रोफेसर कॉलोनी में बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के चुनाव प्रचार करने का उल्लेख करते हुए इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का उल्लंघन पाया गया है तथा तत्काल जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संकेत ठाकुर को जारी नोटिस में रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत देवपुरी चेक पोस्ट पर 28 अक्टूबर की रात्रि 10 बजे से 29 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के मध्य स्थैतिक निगरानी दल द्वारा वाहन क्र. सीजी 04 एचसी 6427 में बिना मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम वाली आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री पाए जाने तथा उक्त वाहन को चुनाव प्रचार में उपयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं लिए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के रायपुर जिलाध्यक्ष कोे जारी नोटिस में कहा गया है कि मेटाडोर वाहन क्र. यूपी 32 एफएन 3025 को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पार्टी का प्रचार करते हुए जब्त किया गया है। इन दोनों प्रकरणों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं 171 (सी) का उल्लंघन मानते हुए तत्काल जवाब मांगा गया है। 

Related Articles

Check Also
Close