March 13, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
बालको के ‘उन्नति उत्सव’ कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान के लिए महिलाओं का सम्मानहोली पर जुमे की नमाज के समय में बदलाव, छग वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसलाआमापाली गांव में अवैध बोर खुदाई, दो बोरवेल वाहन जब्तपंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता…CGPSC प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट जारी, 3737 अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालीफाईअंधेरे में जीवन बिता रहे ग्रामीणों को अब लालटेन से मिली छुटकारारायपुर में कार सवार युवकों से करोड़ों की नगदी बरामद, हवाला का शक14 मार्च को मदिरा दुकान रहेगा बंदभारतीय सेना में भर्ती की अधिसूचना जारीसतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फील्ड में सही तरीके से लागू करना है : संभागायुक्त
छत्तीसगढ़

फोनी तूफान पर पैनी नजर रखने मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने बंगाल की खाडी में बने दबाव से समुद्री तूफान फोनी के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में बन सकने वाले आंधी-तूफान की संभावनाओं को देखते हुए सभी कलेक्टरों को स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने इसी तरह सभी संभागीय कमिश्नरों को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में आज राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक लेकर फोनी तूफान की स्थिति तथा छत्तीसगढ़ राज्य में इससे होने सकने वाले प्रभावों एवं संभावनाओं पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के मौसम विभाग द्वारा बंगाल की खाड़ी में बने दबाव से फोनी तूफान के कारण प्रदेश में आंधी-तूफान की स्थिति निर्मित होने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
पत्र में निर्देशित किया गया है कि फोनी तूफान के कारण छत्तीसगढ़ के आंध्रप्रदेश और ओडिशा राज्य से लगे क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पत्र में जिले के सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जन समुदाय को भी फेनी आंधी-तूफान के संबंध में सावधानी बरतने तथा स्थिति से निपटने के लिए जागरूक एवं सचेत किए जाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टरों से कहा गया है कि यदि फोनी आंधी-तूफान से किसी प्रकार से क्षति होती है तो आर.बी.सी 6-4 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभावितों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की जाए। यदि क्षति होती है तो उसकी जानकारी ई-मेल तथा फैक्स आदि के माध्यम से भी तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

gramyatracg

Related Articles

Check Also
Close