March 14, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
सीडी कांड में CBI ने लगाई रिवीजन याचिका, पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ीं…राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने दी होली की शुभकामनाएंतहसीलदार की कार्रवाई से परेशान किसान ने जहर पिया, हालत नाजुकबालको की उन्नति से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाया हर्बल गुलालमहिला समूहों का हुनर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदमभालुओं के हमले में सफाई कर्मी घायल, राहगीरों ने पहुँचाया अस्पतालस्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता से संचिता ने पैतृक व्यवसाय को दी नई दिशाअंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों का होगा प्रतीकात्मक होलिका-दहनसमूह की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट मे लगाए हर्बल गुलाल क़ा स्टॉलस्वच्छता दीदियों को कचरा प्रबंधन के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़

परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.संजय के. अलंग द्बारा स्कूल एवं कॉलेज के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आवश्यक परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनिविस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लम्बे चोंगे वाले लाऊडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधितकिया गया है साथ ही एक से अधिक लाऊडस्पीकर समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभाग मुख्यालयों मेंअनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिकदण्डाधिकारी, उपतहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवंकार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा जहां ये सक्षम अधिकारी न हो वहां ग्रामीणक्षेत्रों के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकताहै। किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नîसग होम,न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायतएवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाषकेन्द्र आदि से 2०० मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि 1० बजे सेप्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध 31 मई तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

gramyatracg

Related Articles

Check Also
Close