February 5, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
जिला प्रशासन द्वारा दो दिवस में रोका गया 7 बाल विवाहचुनाव प्रचार-प्रसार कर रहे तीन डीजे व्हीकल जब्तसीएम साय ने बीजेपी प्रत्याशी की दुकान में चाय बनाकर जनता को पिलाईजब माल घटने लगा, तब करेजा फटने लगा! व्यक्तिगत खुन्नस निकालने प्रतिष्ठित समिति की आड़, अनर्गल आरोपों से छवि धूमिल करने की कोशिश, भ्रष्ट ठेकेदार की पैरवी क्यों?CM विष्णुदेव साय चुनावी आमसभा को कर रहे संबोधित, देखें वीडियों…क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों के लिए 6 हजार नई कुर्सियां, आज पहुंचेंगे 6 टीमों के लीजेंड खिलाड़ीरायगढ़ में सीएम साय का रोड शोराष्ट्रीय रक्षा अध्ययन दल ने किया रक्षात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों का अवलोकनस्टार एयरलाइंस ने शुरू की रायपुर से झारसगुड़ा-हैदराबाद के लिए फ्लाइटलखमा की जमानत याचिका ख़ारिज, 18 तक रहेंगे जेल में…
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी को सजा-ए -मौत

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

भानुप्रतापपुर, बिलासुपर । साढ़े चार वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में भानुप्रतापपुर न्यायालय ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। चार मार्च 2015 को हानपतरी दुर्गूकोंदल में साढ़े चार वर्षीय मासूम को किराना की दुकान चलाने वाला मदनलाल टेकाम बिस्कुट खिलाने के बहाने अपनी दुकान में ले गया था।
उसे बिस्कुट देकर वह स्कूल व आंगनबाड़ी के पीछे तालाब के पास खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची जब चीखने-चिल्लाने लगी तो मदन ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई। दुष्कर्म के बाद उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी।
यह मामला भानुप्रतापपुर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में पहुंचा। पूरी सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने मदनलाल को मासूम के अपहरण की धारा में सात वर्ष की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व दुष्कर्म के बाद हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सीमा तिवारी ने की।

gramyatracg

Related Articles

Check Also
Close