March 13, 2025 |

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चुनाव से पहले हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह पर बिलासपुर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत नहीं हो सकेगी तीन महीने तक जमानत

Gram Yatra Chhattisgarh
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बिलासपुर । जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर पी दयानंद ने शहर में गुण्डागर्दी का पर्याय बन चुके हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र पर एनएसए के  तहत कार्रवाई की है। चुनावी माहौल को देखते हुये इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में चुनावी माहौल में किसी हिस्ट्रीशीटर पर संभवत: एनएसए की ये पहली कार्रवाई है। आज से दूसरे चरण के लिये बिलासपुर सहित प्रदेश भर में नामांकन की शुरुआत भी हो गई है। जिसे देखते हुए पी दयानंद ने इतनी कठोर कार्रवाई की है। हितेंद्र सिंह पर बिलासपुर के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध शराब की बिक्री, गुंडागर्दी कर मारपीट के अलावा 8 और मामले दर्ज हैं। एनएसए की कार्रवाई को जिलाबदर से भी बड़ी माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगने के बाद आरोपी की तीन माह तक जमानत नहीं हो सकती है। एनएसए लगने से पहले सरकंडा थाना के टीआई का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस की तरफ से जिला दण्डाधिकारी पी दयानंद को एनएसए की कार्रवाई के लिये प्रतिवेदन भेजा गया। जिसके बाद दयानंद ने तुरंत आकाशनगर बहतराई निवासी हितेंद्र सिंह पिता स्व दिनेश कुमार सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत एनएसए की कार्रवाई की है और तत्काल आगामी तीन माह तक केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद करने के निर्देश दिये हैं। अगले तीन महीने तक आरोपी हितेंद्र की जमानत नहीं हो सकेगी।

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