July 31, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
महिला अधिकारी ने डीएमसी के खिलाफ की थी झूठी शिकायत ! प्रशासन की जांच में आरोप पाए गए गलत, किसके शह पर बिछाए गए थे मोहरे पढ़िए पूरी रिपोर्ट…शोक समाचार :  पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिन्हा नहीं रहेONC BAR पर प्रशासन की चुप्पी पर उठा विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने जताई नाराज़गीबिलासपुर कलेक्टर की अनुकरणीय पहल – पशु व जनहित में सराहनीय कदमसीएम साय ने किया ‘गौ विज्ञान परीक्षा अभियान 2025’ का शुभारंभग्रीन उद्यम की परिकल्पना को साकार करने साय सरकार दे रही विशेष पैकेज: उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगनबालको महिला मंडल ने धूमधाम से मनाया तीज महोत्सव“जब कोई साथ नहीं होता… तब ‘आगाज़ इंडिया’ साथ होता है” ‘आख़िरी सफर’ — एक संवेदनशील और मानवीय पहलकोरबा मेडिकल कॉलेज में अब ‘सफाई घोटाला’ ! एक माह का टेंडर बना 6 माह का, अपात्र फर्म को काम देने की तैयारी, 100 की जगह 200 सफाईकर्मी करने की साज़िश ?रायगढ़-रायपुर NH में बिखरे मिले मवेशियों के शव तेज रफ्तार ने ली 18 गायों की जान
नेशनलव्यापार

अब सिर्फ 28 चीजें 28% GST के दायरे में, हवाई और सिनेमा टिकट हुए सस्ते, जाने और क्या-क्या हुआ सस्ता…

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में से 6 वस्तुएं बाहर की गई हैं। अब इस स्लैब में केवल 28 वस्तुएं हैं और ये सभी लग्जरी आइटम हैं। उन्होंने बताया कि सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टीवी, टायर की टैक्स दर घटाई गई है।
डेढ़ साल में 198 वस्तुएं 28% टैक्स स्लैब से बाहर
1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो 28% टैक्स स्लैब में 226 वस्तुएं थीं। डेढ़ साल में इनमें से 198 वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। अभी 28% जीएसटी स्लैब में 28 वस्तुएं हैं। इनमें सीमेंट के अलावा वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं।
टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव – 

  • विमान से धार्मिक यात्राओं पर पहले 18% टैक्स लगता था। लेकिन, अब ये सामान्य टैक्स की तरह यानी इकोनॉमी के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% होगा।
  • बैंकों की तरफ से जन-धन खाताधारकों को दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • टीवी, टायर, मोबाइल बैटरी, वीडियो गेम को 28% टैक्स स्लैब से 18% टैक्स स्लैब में लाया गया है।
  • 100 रुपए तक की सिनेमा की टिकटों 18% जीएसटी से 12% में लाया गया। 100 से ऊपर वाली टिकटों को 28% से 18% कर दिया गया है।
  •  एसी, डिशवॉशर पर 28% जीएसटी लगेगा।
  • थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी 18% से 12% कर दिया गया है।
  • रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी पर फैसला काउंसिल की अगली बैठक में लिया जाएगा। सभी का यह मानना है कि इस क्षेत्र में कुछ बदलाव होना चाहिए
  • सीमेंट और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।

Related Articles

Check Also
Close