February 6, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
कांग्रेस ने 24 बागी नेताओं को पार्टी से निकालाढीठ हो गए हैं हाथी: सायरन हो रहा बेअसर, केंदई रेंज में तोड़े घरबिलाईगढ़ में नामांकन रद्द कराने को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों पर FIR दर्जनौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगीसीमांकन के बाद नकटा तालाब पर अवैध अतिक्रमण करने वालो पर की गई कार्यवाही5 महिला नक्सली सहित 6 नक्सलियाें ने किया आत्मसमर्पणमिनपा-अरबराजमेंटा पहाड़ी में आईईडी लगाने में शामिल 2 नक्सली गिरफ्तारमां कर्मा के नाम से डाक टिकट हुआ जारी, लोगों में 1 लाख टिकट बांटेंगे तोखनमुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कड़क चाय का जायकाशहर में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस है जरूरी! जयसिंह के लिए 10 साल से एटीएम का काम कर रही नगर सरकार, अब बागी उषा तिवारी पर जयसिंह का नया दांव, क्या है योजना समझिए इस ख़बर में…
नेशनल

अनिल अम्बानी जा सकते हैं जेल, सुप्रीम कोर्ट ने दी 4 हफ्ते की मोहलत

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने रिलायंस कम्‍युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी और 2 अन्य को एरिक्सन को जानबूझ कर 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। इस मामले में उन्हें अपनी ग्रुप कंपनी के दो डायरेक्टरों को साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट ने जिन दो डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी पाया है, उनमें से एक रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और दूसरी रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरमैन छाया विरानी हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन इंडिया की याचिका पर अनिल अंबानी समेत उनके 2 डायरेक्टरों को अवमानना का दोषी करार दिया है। रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलिकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अवमानना याचिकाएं दायर की थीं। इस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने अनिल अंबानी और रिलायंस ग्रुप के 2 निदेशकों को चार हफ्ते के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि समयसीमा के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो तीनों को तीन-तीन महीने की जेल की सजा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पर आदेश की अवहेलना के लिए एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि एक महीने के अंदर जुर्माने की रकम जमा नहीं करवाई गई तो उन्हें 1 महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।

gramyatracg

Related Articles

Check Also
Close