June 29, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही: नौ मजदूर लापता, राहत कार्य जारीपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, तीन की मौतपीएम मोदी ने दिया ‘खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ’ का नाराबिलाईगढ़ विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गरमाया, कड़ी कार्रवाई की मांगपूर्व विधायक दिनेश चौधरी के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम संपन्न, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलिसरिया क्षेत्र में केजव्हीलयुक्त ट्रैक्टर पर हुई तीसरी बार कार्यवाहीनौकरी दिलाने के नाम पर युवती से 6 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तारभगवान एक बार जीवन देता है, डॉक्टर बार-बार बचाता हैमुख्यमंत्री से निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉ. कैलाशनंद गिरी ने की भेंटछत्तीसगढ़ में बन रहा उद्योग-धंधों के लिए अनुकूल माहौल – मुख्यमंत्री श्री साय
छत्तीसगढ़

चुनाव ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर  संजीवनी सहायता से होगा इलाज

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के बाहर से आये केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मचारियो, मतदान कार्मिक जैसे पंचायत शिक्षक, नगरीय निकाय शिक्षक संवर्ग के कार्मिक जो राज्य शासन के नियमित कर्मचारी नहीं है तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न अशासकीय कर्मचारी तथा ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और सहायक इत्यादि को निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए संजीवनी सहायता कोष के अंतर्गत आकस्मिक उपचार, सहायता की पात्रता होगी। आकस्मिक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में संजीवनी सहायता कोष से इस शर्त पर सहायता की पात्रता होगी कि इलाज की राशि का भुगतान संबंधित को न देते हुए सीधे इलाज करने वाले चिकित्सा संस्थान को किया जाएगा। संबंधित कार्मिक के निर्वाचन कर्त्तव्य में कार्यरत होने का प्रमाणपत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जिसके आधार पर यह सहायता स्वीकृत की जाएगी।

Related Articles

Check Also
Close